प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना या प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) मोदी सरकार ने शुरू कर दिया है। इस योजना में शमिल किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार यह योजना किसानों की आय को दोगुना करने में मदत करेगा। मैं आपको बता दूँ की Pradhan Mantri Kisaan Maandhan Yojna और Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) दोनों एक ही है।
क्या है किसान मानधन ( प्रधानमंत्री किसान पेंशन ) योजना?
यह एक स्वैच्छिक और योगदान पेंशन योजना है। इसके तहत 60 साल की उम्र में 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। यह योजना देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। यह योजना 9 अगस्त, 2019 से प्रभावी है।
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का लाभ लेने वाले किसानों को 55 से 200 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा। किसान द्वारा दी जाने वाली राशि के बराबर की धनराशि का योगदान केन्द्र सरकार भी करेगी।
Pradhan Mantri Kisaan Maan-dhan Yojana मासिक प्रीमियम।
आइये जानते है की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से जुड़ने के लिए आपको किस उम्र में कितना भुगतान करना होगा ? यहाँ नीचे प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान की 18 से 40 उम्र तक की सम्पूर्ण लिस्ट प्रदान की गई है। यह आपको हर महीना देना है 60 साल तक।
किसान की उम्र (वर्ष) | किसान का योगदान (रु) | सरकार का योगदान (रु) | कुल प्रीमियम (रु) |
18 | 55.00 | 55.00 | 110.00 |
19 | 58.00 | 58.00 | 116.00 |
20 | 61.00 | 61.00 | 122.00 |
21 | 64.00 | 64.00 | 128.00 |
22 | 68.00 | 68.00 | 136.00 |
23 | 72.00 | 72.00 | 144.00 |
24 | 76.00 | 76.00 | 152.00 |
25 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
26 | 85.00 | 85.00 | 170.00 |
27 | 90.00 | 90.00 | 180.00 |
28 | 95.00 | 95.00 | 190.00 |
29 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
30 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
31 | 110.00 | 110.00 | 220.00 |
32 | 120.00 | 120.00 | 240.00 |
33 | 130.00 | 130.00 | 260.00 |
34 | 140.00 | 140.00 | 280.00 |
35 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
36 | 160.00 | 160.00 | 320.00 |
37 | 170.00 | 170.00 | 340.00 |
38 | 180.00 | 180.00 | 360.00 |
39 | 190.00 | 190.00 | 380.00 |
40 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
Pradhan Mantri Kisaan Maan-dhan Yojana के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स।
प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना में जुड़ने के लिए आपके पास जरुरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए उनका लिस्ट निचे दे दी गयी है।
- आवेदनकर्ता के आधार कार्ड
- जमीन रिकॉर्ड
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- 2 फोटो
Pradhan Mantri Kisaan Maan-dhan Yojana आवेदन कैसे करें?
अगर आप प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना लाभ लेना चाहते है तो आप अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) या राज्य के नोडल ऑफिसर के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी भी तरह का धनराशि नहीं देना होगा। अगर आप बिहार राज्य के निवासी है इस योजना से जुड़ना चाहते है तो निचे comment बॉक्स में कमेंट करें।
Pradhan Mantri Kisaan Maan-dhan Yojana से जुड़ी खास बातें।
- पीएम-केएमवाई एक केंद्रीय योजना है। इसका संचालन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एनआईसी) की भागीदारी से कराया जाएगा।
- एलआईसी पेंशन निधि प्रबंधक होगी और पेंशन का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- ऐसे किसान जिन्होंने इस स्कीम को अपनाया है और बाद में किसी कारण से इस स्कीम को छोड़ना चाहते हैं तो पेंशन निधि में उनके द्वारा जमा कराया गया अशंदान ब्याज सहित उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
- सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान का आकस्मिक निधन हो जाने पर पति/पत्नी मृत व्यक्ति की शेष आयु तक शेष अंशदान का भुगतान इस पेंशन निधि में यथावत जारी रख सकता है।
- सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में यदि पति/पत्नी इस स्कीम को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो किसान द्वारा जमा किया गया, कुल अंशदान ब्याज सहित उसके आश्रित पति/पत्नी को वापस कर दी जाएगी।
- सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में पति/पत्नी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ब्याज सहित कुल अंशदान नामित को दे दिया जाएगा।
- सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में, पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन के रुप में अशंदान का 50 प्रतिशत अर्थात 1500 रु. प्रतिमाह प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- यदि किसान, पीएम किसान स्कीम का लाभ भोगी है तो वैसी स्थिति में उसे सीधे पीएम किसान वाले बैंक वाले खाते में (जिस पर वह पीएम किसान का लाभ प्राप्त करता है) अशंदान प्रदान किया जा सकता है।
इस योजना से जुड़े अन्य जानकारी के लिए निचे बॉक्स में कमेंट कर सकते है, अथवा https://pmkmy.gov.in/assets/files/pmkmy-operational-guidelines.pdf इस लिंक पे क्लिक करें।
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